२२ जून, काठमाण्डौ । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा प्रमाणीकृत नागरिकता बिधेयक अब कार्यान्वयन किए जाने की आदेश सर्वोच्च अदालत ने दी है ।
सर्वोच्च अदालत ने नागरिकता ऐनके संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन को खारेज कर दिया है । इससे पूर्व जारी किए गए अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नदिए जाने का आदेश जारी किया है । जिससे नागरिकता बिधेयक कार्यान्वयन का रास्ता साफ हो गया है । सर्वोच्च के इस फैसले से अब जन्म के आधार पर नेपाली नागरिकता प्राप्त किए लोगों के बच्चों को अब वंशज के आधार पर नागरिकता मिलने का फैसला सदर हुआ है ।
बीते साल संघीय संसद से पारित हुए नागरिकता बिधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ने प्रमाणीकृत नही किया था । जिसे इसी जेष्ठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने प्रमाणीकृत किया था । जिसको संविधान विपरीत होने का हवाला देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपाने ने सर्वोच्च अदालत में रिट दायर किया था ।
सर्बोच्च के फैसले से, संशोधित नागरिकता बिधेयकका रास्ता हुआ साफ
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